Unified Pension Scheme : मोदी सरकार की नई पेंशन स्किम, जाने कैसे ले इसका लाभ केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योजना को महाराष्ट्र सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है. केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भी विकल्प दिया था. इसके बाद महाराष्ट्र ने रविवार को इसे मंजूरी दी. महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है. वहीं माना जा रहा है कि अन्य बीजेपी शासित राज्य भी जल्द ही इसे लागू कर लेंगे.
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नई पेंशन योजना यानी NPS की आलोचना के बाद, सरकार ने 24 अगस्त शनिवार को एक संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जा रहा है। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी। लेकिन इसके लिए कर्मचारी का 25 साल सेवाकाल पूरा होना चाहिए।
Unified Pension Scheme : मोदी सरकार की नई पेंशन स्किम, जाने कैसे ले इसका लाभ
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NPS के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। UPS में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देते रहेंगे।
NPS में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 CCD (1) के तहत अपने वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 CCE के तहत ₹1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर है।