किसानों के लिए खुशखबरी: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग दे रहा है सब्सिडी में सिंचाई उपकरण जल्दी करे अप्लाई:- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सिंचाई उपकरणों हेतु निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत सिंचाईयों उपकरणों हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक पोर्टल पर कृषक द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे प्रस्ताव आवेदनों में से लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन लॉटरी संपादित की जाएगी जिसकी सूचना प्रत्येक से पोर्टल पर दी जाएगी
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लक्ष्य का विवरण:-
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन- स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम
- राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन– स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट (डीजल/विद्युत) ,पाइपलाइन सेट
- खाद एवं पोषण सुरक्षा दलहन स्प्रिंग – स्प्रिंकलर सेट ,पाइपलाइन सेट ,पंप सेट (डीजल/विद्युत)
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं- स्प्रिंकलर सेट पाइपलाइन सेट , पंप सेट[डीजल / विद्युत], रेन गन सिस्टम
- खाद्य सुरक्षा खाद एवं पोषण सुरक्षा टरफा- स्प्रिंकलर सेट,पाइपलाइन
- खाद एवं पोषण सुरक्षा धान – पाइपलाइन सेट, पंप सेट[डीजल / विद्युत]
- बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट , पंप सेट[डीजल / विद्युत]
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ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की केवाईसी फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है
समस्त कृषको को सूचित किया जाता है कि जो किसान पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत है वह आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं एवं नए कृषक को आवेदन करने से पूर्व बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना होगा पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ है|
पोर्टल संबंधित जानकारी हेतु वैकल्पिक संपर्क नंबर 87199-62442
कृषक का नवीन पंजीयन हेतु यहां पर क्लिक करें
पंजीकृत कृषक लोगिन करने हेतु यहां क्लिक करें
अनुदान प्राप्त करने की शर्तें
(केवल कृषक ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा)
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कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरणों पर अनुदान कि ऑनलाइन डी.बी.टी. व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
- स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप
- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे |
- जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा|
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होता अनिवार्य हैं|
- पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा !
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- इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु)
- बी-1 की प्रति
- बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)
- क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
- कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
- चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
- एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
- योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
- डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
- डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
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