मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : योजना के बारे में
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है ।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास् इन्डेक्स से कम स्तर पर है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।
उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ’’मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा की गई। वर्तमान मे इसके अंतर्गत प्रतिमाह 1250 रूपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं । यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : समग्र – आधार e-KYC की आवश्यकता क्यो ?
e-KYC का मतलब – समग्र आईडी के साथ आधार की जानकारी का मिलान करवाना
- योजना का सरलीकरण
- महिला के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होने के निर्धारण का आधार
- ई-केवाई e-KYC सी होने से आधार समग्र से लिंक हो जाएगा, जिससे समग्र की डुप्लिकेसी खत्म होगी
- परिणामस्वरूप पात्र महिलाएं ही योजना में लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी
- बहने अपने पास के किसी भी राशन की दुकान, एमपी ऑनलाइन सेंटर, सीएससी कियोस्क में जाकर अपनी समग्र e-KYC करवा सकती हैं ।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : आधार लिंक, डीबीटी सक्रिय व्यक्तिगत बैंक खाता क्यो आवश्यक ?
- योजना में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया (डीबीटी) अपनायी गयी है, क्योकि इस प्रक्रिया में भुगतान असफल होने की दर न्यूनतम है
- स्वयं के आधार लिंक तथा डीबीटी सक्रिय बैंक खाते में भुगतान होने से पैसा सीधे बहनों के हाथ में जाएगा
- बहने परिवार की आवश्यकतानुसार राशि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगी
- बहनों के हाथ में पैसा आयेगा तो परिवार के निर्णय में उनको महत्व मिलेगा
- लाभ मिलने से बहने अपने स्तर से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी जो उन्हे आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाएगा ।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़
समग्र परिवार / सदस्य आई.डी. :- समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
आधार कार्ड :- UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी
मोबाइल नंबर :- समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के उद्देश्य
- महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना
- महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना
- परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- आवेदन प्रकिया
आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे
कैंप स्थल / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल/एप में प्रविष्टि की जाएगी
आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा
आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगे
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- पात्रता
मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।- विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- अपात्रता
- 1). जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- 2). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- 3). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- 4). जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- 5). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- 6). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।
- 7). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
- 8). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- 9). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- योजना के लाभ
प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगे।
किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1250/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- क्रियान्वयन
आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ”आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
- उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
- आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा
- परिवार की समग्र आई डी दस्तावेज
- स्वयं की समग्र आई डी दस्तावेज
- स्वयं का आधार कार्ड
- अनंतिम सूची का प्रकाशन – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगे।
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- प्रशासनिक निर्देश
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की स्वीकृति ।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना नवीन संशोधन आदेश ।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधनों के अनुक्रम में क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ।
राशी 1000/- के स्थान पर 1250/- प्रस्थापित किये जाने की स्वीकृति पत्र।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- यहाँ से देखे भुगतान की स्थिती
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