मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना :- कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्‍पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्‍नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्‍य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों कोआत्‍मनिर्भर बनाने हेतु मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना माह सितम्‍बर 2022 से प्रारंभ की गई है

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना :- लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया

योजना हेतु पीएमकिसान योजना के तहत पात्रता की शर्ते लागू हाेंगी, जो निम्‍नानुसार हैं :- 2.4.1 उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे जो निम्न4लिखित है:- i. सभी संस्थागत भूमि-स्वामी; तथा ii. कृषक परिवार जिनमें एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य हैं:-

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
  • a) भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ,
  • b) भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष।
  • c) केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • d) सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / -रु या उससे अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी 2.4.1 (सी) के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • e) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
  • f) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्याक्ति हैं या अभ्यासरत !
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
लाभार्थी वर्गभूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंइस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्त में सालाना 6000 रुपये दिए जाएंगे. उन सभी किसानों को “पी.एम. किसान सम्मान निधि” के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ भी मिलता रहेगा. जिसके लिए संबंंधित पटवारी/तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
पदभिहित अधिकारीतहसीलदार
समय सीमाप्रथम किश्‍त माह अप्रैल से जुलाई, द्वितीय किश्‍त माह अगस्‍त से नवंबर तृतीय किश्‍त माह दिसम्‍बर से मार्च
आवेदन प्रक्रियापीएमकिसान योजना के सभी पात्र हितग्राही इस हेतु आवेदन संबंधित पटवारी द्वारा लिया जायेगा।
आवेदन शुल्कलागू नहीं
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवर्ष में कुल राशि रू 6000/- तीन समान किश्‍तों में
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानराज्‍य स्‍तर से सिंगल क्लिक के माध्‍यम से भुगतान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://saara.mp.gov.in/

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