माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यक्रम पूर्व में प्रसारित किया गया था।
पूर्व में प्रसारित हाईस्कूल परीशा कार्यक्रम में दिनांक 19 मार्च 2025 को आयोजित विज्ञान विषय की परीक्षा दिनांक 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार, को आयोजित की जाएगी।
हायर सेकण्डरी परीक्षा की दिनांक 19 मार्च 2025 दिन बुधवार, को आयोजित NSQF (National Skills Qualifications Frame Work) के समर्त विषय एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा दिनंक 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।
संशोधित परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर देखे जा सकते है। संस्था प्राचार्य संशोधित परीक्षा कार्यक्रम से छात्रों को अवगत करायें। शेष परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा।
UPSC Civil Services IAS Pre / Forest Service IFS Recruitment 2025
Short Information :
Union Public Service Commission (UPSC) Civil Services and Forest Service Examination 2025. Those candidates who are interested in this UPSC IAS / IFS Pre recruitment can Apply Online from 22/01/2025 to 11/02/2025. Read the notification for recruitment eligibility, post information, selection procedure, age limit, pay scale and all other information.
Union Public Service Commission (UPSC) UPSC Civil Services / Forest Service IAS / IFS Recruitment 2025 UPSC Civil Services Exam 2025: Short Details of Notification
Important Dates Application Begin : 22/01/2025 Last Date for Apply Online : 11/02/2025 Last Date Pay Exam Fee : 11/02/2025 UPSC IAS / IFS Pre Exam Date : 25/05/2025 Admit Card Available : Before Exam
Application Fee General / OBC / EWS : 100/- SC / ST / PH : 0/- (Exempted) All Category Female : 0/- (Nil) Pay the Examination Fee Through Debit Card, Credit, Card, Net Banking or E Challan Fee Mode Only
UPSC IAS / IFS Pre Notification 2025: Age Limit as on 01/08/2025
Minimum Age : 21 YearsMaximum Age : 32 Years Age Relaxation Extra as per UPSC Civil Services and Forest Exam Exam 2025 Recruitment Rules
Indian Administrative Service IAS (Civil Services)
Soon
Bachelor Degree in Any Stream in Any Recognized University in India
Indian Forest Service (IFS)
Soon
Bachelor Degree as one of Subject Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology, Agriculture or Equivalent.
Indian Administrative Service.
Indian Foreign Service
Indian Police Service.
Indian P & T Accounts & Finance Service, Gr A
Indian Audit and Accounts Service, Group A
Indian Defence Accounts Service, Group A
Indian Revenue Service (I.T.), Group A
Indian Postal Service, Group A
Indian Civil Accounts Service, Group A
Indian Railway Traffic Service, Group A
Pondicherry Civil Service, Group B
Pondicherry Police Service, Group B
Indian Trade Service, Group A (Gr. III).
Indian Corporate Law Service, Group A
Indian Information Service (Junior Grade), Gr A
Indian Defence Accounts Service, Group A
Indian Revenue Service (I.T.), Group A
Indian Railway Accounts Service, Group A
Indian Railway Personnel Service, Group A
Indian Defence Estates Service, Group A
Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force, Gr A
Indian Ordnance Factories Service, Group A
Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)
Armed Forces Headquarters Civil Service, Group B
How to Fill IAS / IFS Pre Online Form 2025
To apply for Civil Services and Forest Services Recruitment 2025 in UPSC, it will be mandatory for the candidate to do One Time Registration OTR.Union Public Service Commission UPSC Civil Services / Forest Service IAS / IFS Prelim Exam Latest Jobs Recruitment 2025. Candidate Can Apply Between 22/01/2025 to 11/02/2025.Candidate Read the Notification Before Apply the Recruitment Application Form in UPSC 2025.Kindly Check and Collect the All Document – Eligibility, ID Proof, Address Details, Basic Details.Kindly Ready Scan Document Related to Recruitment Exam Form – Photo, Sign, ID Proof, Etc.Before Submit the Application Form Must Check the Preview and All Column Carefully.Take A Print Out of Final Submitted Form.
इन दो शहरो को जोड़ने वाली सिक्स लाइन से सफर होगा आसान, जल्द मिलेगी सौगात। नए साल से इंदौर-उज्जैन के बेच सिक्स लेन हाईवे का काम शुरू होने जा रहा है। दोनों तरफ से साइट क्लीयर की जा रही है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन जनवरी 2028 बताई जा रही है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए यह हाईवे सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जिससे जल्दी पहुंचा जायगा। इंदौर से उज्जैन के बीच सफर को कम समय में तय किया जा सकता है। हाईवे पर आठ जगह फ्लायओवर और अंडरपास बनाने की प्लानिंग है।
जल्द शुरू किया जाएगा
इंदौर से उज्जैन के बीच मौजूदा फोरलेन हाईवे चौड़ा होगा। जिससे रोड के दोनों तरफ दो लेन के साथ एक-एक लेन और बनेगी। इंदौर से उज्जैन के बीच 55 किमी का सफर फोर व्हीलर से आसानी से लगभग एक घंटे में पूरा किया जा सकता है। हाईवे के तैयार होने से सफर कम समय में पूरा हो जाएगा। दोनों तरफ तीसरी लेन के लिए साइट को क्लीयर किया जा रहा है ।यह काम 2028 तक पुरा किया जाएगा। निर्माण एजेंसी को बैंक से फाइनेंशियल क्लोजर लेने के लिए MPRDC से पांच महीने का समय मिला था। जो 15 जनवरी को खत्म होने बाली है। इसके बाद कंपनी को नई अपॉइंटेड तारीख मिलेगी। जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा।
2 फ्लायओवर और 6 अंडरपास का होगा निर्माण
उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टॉप पर और महावीर मार्ग पर फ्लायओवर बनेगा। एक फ्यायओवर देवास-उज्जैन-गरोठ हाईवे पर बनाया जा रहा है।जिससे रास्ते पर लगने वाले समय को कम किया जा सके। वही ,धरमपुरी बायपास, सांवेर बायपास, उलटे हनुमान, मंदिर चौराहे, पंथ पिपलई और इंजीनियरिंग कॉलेज में छह अंडरपास बनाए जाएंगे।
सिक्स लाइन के बीच एक टोल नाका बनाया जाएगा
अभी तो सड़क के दोनों तरफ पर टोल नाके बने है। आने वाले समय में एक टोल नाका बनेगा। इस रोड से इंदौर से उज्जैन के बीच आम दिनों में 20 से 30 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। त्योहार पर वाहन संख्या 50 हजार को पार कर जाती है। सिक्स लाइन के बीच एक टोल नाका बनाया जाएगा। इन दो शहरो को जोड़ने वाली सिक्स लाइन से सफर होगा आसान, जल्द मिलेगी सौगात।
प्रोजेक्ट की कुल लागत
सिंहस्थ तक ट्रैफिक एक लाख वाहन के करीब प्रतिदिन देखने को मिलेगा।अरबिंदो अस्पताल से हाईवे शुरू होगा और जो उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज पर जाकर खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1600 करोड़ रूपए होगी। इसमें निर्माण में 623 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाकि रकम शिफ्टिंग, सड़क के ऑपरेशन और मेंटनेंस पर खर्च होंगे। यह सिंहस्थ के लिए तैयारी की जा रही है। इन दो शहरो को जोड़ने वाली सिक्स लाइन से सफर होगा आसान, जल्द मिलेगी सौगात।
MP Board: MP Board ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पैटर्न बदले। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MP Board ने बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव करते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पैटर्न को बदल दिया गया है। साथ ही MP Board ने अंक निर्धारण के साथ प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रों के पैटर्न के सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इन सैंपल पेपर से छात्र घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सैंपल पेपर से अंदाजा होगा कि किस तरह के प्रश्नों को पहले हल करना है।
10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पैटर्न (MP Board)
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्नों का पैटर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें अंक योजना के साथ-साथ हर प्रश्न के पैटर्न की जानकारी दी गई है। इसमें 10वीं के प्रत्येक विषय का पेपर 75 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा। वहीं, 12वीं का नॉन प्रैक्टिकल विषयों का 80 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। वहीं, प्रायोगिक विषयों का पेपर 70 अंक का होगा और 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। वही इस बार दोनों कक्षाओं के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बदले 2 अंकों की लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। वस्तुनिष्ट प्रश्न 30 अंक के होंगे।
16 जनवरी से आयोजित की जाएंगी प्री-बोर्ड परीक्षाएं
10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 16 जनवरी से आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही स्कूलों में सैंपल पेपर से तैयारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) ने इसके पैटर्न को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। MP Board: MP Board ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पैटर्न बदले।
Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) has released the online application for admission 2025 will start from 16th July 2024 and the last date to apply will be 07 October 2024. Pan India NVS Schools are participating in Class VI Admissions 2025, candidates should read the information brochure for all the information related to the entrance exam like syllabus, eligibility, age limit, fees, School List, information and other types of information and then apply.
Important Dates
Application Begin : 16/07/2024
Last Date for Apply Online : 07/10/2024
Complete Form Last Date : 07/10/2024
Date & Time of Test 18-January-2025, 11:30 AM – 01:30 PM [Reporting Time:10:30AM]
No Application Fees for the All Candidates Only Registered Online.
NVS Class 6 Admissions Notification 2025-2026 : Age Limit Details
Candidate Must not have be Born Before : 01/05/2013
Candidate Must not have be Born After: 31/07/2015
NVS Class 6th Admission 2025 : Document Required
All the candidates will have to upload a photo, signature of themselves and their guardian.
Aadhaar details/ Residence certificate Required.
All types of certificates related to admission must also be uploaded.
Example : Cast / Category / EWS / PH / ETC.
The format of STUDY CERTIFICATE is given on page number 29 of the notification – Candidates who need study certificate for admission in Navodaya Class 6 can print it.
Any Other Supporting Document Related to Admission.
Instructions for the Candidate
No candidate will be allowed to appear for the test without the admit card under any circumstances.
Check the particulars in the Admit Card carefully. Error, if any, must be immediately reported to the Principal of JNV concerned by email to jnvbetul@gmail.com
No electronic devices/gadgets are allowed in the examination hall.
Do not carry any article, except Admit Card and Black /Blue Ball Pen in the examination hall.
Candidate is required to report to the examination center latest by 10:30 AM. Candidate will not be permitted to appear for the test, if reports late. Total duration of the examination is 2 hours (11.30 AM to 1.30 PM). However, in respect of candidates with special needs (Divyang), additional time of 40 minutes will be provided. 15 minutes additional time is allowed for reading the instructions from 11.15 AM to 11.30 AM. 6. Before answering, the candidate has to ensure that question booklet contains 80 questions serially numbered from 1 to 80. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of the question paper. 7.
Use Blue/Black Ball point Pen only to write on OMR sheet. Use of Pencil is strictly prohibited. Each question is followed by four alternative answers, marked A, B, C & D. Candidate is required to select the correct answer and darken the corresponding circle of the chosen answer on the OMR answer sheet. No negative marking will be done. 9.
The question paper of same medium of examination as mentioned in the admit card will be provided. No change of medium of question paper is permitted.
Candidate must attempt all questions of each section. One has to qualify in each section separately.
Candidates must fill Roll Number on OMR sheet as well as on question paper.
No change in the answer once marked is allowed.Overwriting, cutting and erasing on the answer sheet is NOT allowed.
Use of Whitener/correction fluid/eraser on OMR sheet is not allowed.Do NOT make any stray mark on the OMR sheet.
The candidate has to carry the Aadhaar card/ Govt. Residence certificate to verify the identity/residence and any proof of date of birth to support the information provided.
Candidate shall not leave the hall before 01.30 PM and without handing over OMR answer sheet to the invigilator.
Any candidate found either giving or receiving assistance or using unfair means during the exam will be disqualified.
Any attempt for impersonation will also disqualify the candidature.
The candidate is provisionally allowed to appear for the test subject to the fulfilment of the eligibility criteria. Provisional selection of candidate for admission in JNV concerned is as per prescribed NVS criteria and admission would be confirmed only after verifying all the documents. 20.
The selection of the candidate would be cancelled if he/she is found repeater of JNVST in violation of admission guidelines.
Government Jobs In SBI Bank :- SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती; 45 लाख रुपए सालाना तक सैलरी, 24 सितंबर लास्ट डेट
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 58 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
Government Jobs In SBI Bank :- एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :
Government Jobs In SBI Bank
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से B.E/B. Tech की डिग्री।
या फिर MCA या M. Tech/ M.Sc. की डिग्री।
रिलेटेड फील्ड में मिनिमम 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस।
Government Jobs In SBI Bank :- एज लिमिट :
विभिन्न पदों के अनुसार 27 से 45 साल उम्र होनी चाहिए।
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त् परिवारों एवं परिवार सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यावसया, शिक्षा, वैवाहिक स्त्र, वित्तीतय स्तोर, योजना के हितग्राही , बचत खाता नम्ब्र, बी.पी.एल., विकलांगता, इत्या।दि का डेटा उपलब्ध् हैं, पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पोर्टल पर जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होगा प्रसूति सहायता दी जायेगी, उस दिनांक को उसका नाम पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा।जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा वह आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा। जैसे ही 5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा।स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने की औपचारिकता से बचेगा,18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बी.पी.एल. श्रेणी की है को उन्हें विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी। जो हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेगा। कि भी परिवार में यदि काम करने वाले पुरूष की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथ-साथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत होने लगेगी। 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्तक पात्रता परिवारों को राष्ट्रीचय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा
समग्र क्या है
मध्यप्रदेश शासन ” बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग,निःशक्तजनों के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों,बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है, इस हेतु समग्र मिशन म.प्र. की समस्त हितग्राही मूलक योजनओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अभिनव पहल
समग्र के उददे्श्य
योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कप्यूटरीकरण करना तथा हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारद्र्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्धू कराना तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वुयन हेतु प्रदेश के समस्ता नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर संधारित करना ।
पात्र हितग्राही को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना।
सहायता प्राप्त करने के लिये बार बार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचाना।
हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
सहायता प्राप्त करने के लिये कम से कम समय लगे इस हेतु ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना।
अंत्यंहत गरीब, निराश्रित , विकलांगजन एवं दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राहीतक पहुंच बनाना।
योजनाओं के क्रियान्वतयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।
समग्र क्यों
शासन की विभिन्नक हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्व यन जैसे कि पेंशन सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्सा्हन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता , प्रसूति अवकाश सहायता, अंत्येृष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश -2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्वाश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृद्वजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविलांग को आर्थिक सहायता योजना के लाभांवित हितग्राही एवं अन्य का सत्यापन कार्य प्राथमिकता से समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं एवं सतत् प्रक्रिया के माध्य्म से अन्या हितग्राहियों को भी सत्या्पित किया जा रहा हैं। सत्याहपन उपरांत हितग्राही का उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्नन योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता हैं।
समग्र आई डी से लाभ क्या है?
योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित अर्थात् यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्ही योजनाओं हेतु पात्रता रखता हैं तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया गया है।
अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जायेगा।
हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा
सहायता स्वीकृति के तत्काल पश्चात् हितग्राही को बैंक /पोस्ट आफिस के माध्यम से सहायता उपलब्ध हो जायेगी। उसे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होंगे।
योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों को जानकारी पोर्टल पर रहेगी।
राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा।
हितग्राही को बार-बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बार-बार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिलेगी।
आमजनों हेतु म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता आधारित सेवा
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एव परिवार के सदस्यों की जानकारी को समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया हैं जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति,व्वयसाय, परिवार एएवाय, बी.पी.एल, धर्म, वैवाहित स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं। डेटा उपलब्ध होने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा रहा हैं , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय.एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं, प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत विभिन्न-विभिन्न 22 श्रेणियों का सत्यापन कार्य समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं। समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा आमजनों को म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता मापदण्ड के आधार पर सेवाओं का लाभ दिया जा सकता हैं तथा समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता हैं किंतु जानकारी के आभाव में संभव हैं कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित कर्मचारी स्वंय उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा उसे योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, उस व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर संबंधित निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को अद्यतन करेगें।
एक सदस्य, एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु
समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर एक ही बचत खाता आवश्यक हैं, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्धग बचत खाते मे ही समस्तल योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्य म से पहुंचाया जा रहा हैं।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. कहां से प्राप्त करे
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्या आई.डी. प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ) एवं जिला स्तअर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल (<a href=’http://samagra.gov.in/’>http://samagra.gov.in/</a>)पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यएक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यन आई.डी. को प्राप्त किया जा सकता हैं ।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य् आई.डी.
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्तस परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं । पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यय के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वजत: ही परिवार के लिये 8 अंको का समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्यर के लिये9 अंको का समग्र सदस्यप आई.डी. जनरेट हो जाती हैं यह समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यस आई.डी. किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त. करने में सहायक होती हैं। यह दोनो समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. एक यूनिक आई.डी. हैं
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. से लाभ
म.प्र शासन के द्धारा विभिन्नन हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्व यन किया जाता हैं सभी हितग्राही मूलक योजनाओं एवं सेवाओं के लिये समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. सहायक हैं क्योंयकि यदि हितग्राही की समपूर्ण जानकारी पोर्टल पर सत्याापित हैं। हितग्राही यदि योजना एवं सेवा हेतु सभी शर्ते पूर्ण करता हैं तो उक्तप हितग्राही योजना का लाभ आसानी से प्राप्तत कर सकता हैं । समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. के आधार पर व्यकक्ति स्वंसय समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं अपने परिवार से संबंधित बेसिक जानकारी को देख सकता हैं तथा यदि जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उक्तस जानकारी को अपडेट कराने हेतु अपने समीप के संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकायों पर संपर्क कर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यप आई.डी. के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी,यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यिक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय उपलब्धक कराने के उपरांत संबंधित कार्यालय जानकारी को अपडेट करेगें।
SAMAGRA E-KYC
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन क्यों जरूरीः- म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्मी मृत्यु रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा म.प्र. जन्म्-मृत्युप रजिस्ट्री करण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया जाता हैं (फोर्म-5)। किसी भी नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन जरूरी हैं, वर्तमान में म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं, तथा जन्म के उपरांत से ही म.प्र. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाना प्रांरभ कर दिया जाता हैं। समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों का डेटा उपलब्ध हैं इसी कारण डेटा अपडेशन होना अतिआवश्याक हैं यदि किसी परिवार में कोई नवजात शिशु जन्म लेता हैं तो उसका समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना अतिआवश्यक हैं अन्यथा वह शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता हैं। समग्र पोर्टल पर जन्म का पंजीयन करने से भविष्य में पात्रता के अनुसार किसी भी सेवा का लाभ सीधे बच्चे को दिया जा सकता हैं बिना किसी सत्यापन के अर्थात् एक बार समग्र पोर्टल पर सत्यापित होने के उपरांत जन्म दिनांक हेतु प्रमाणिक रहेगा। पंजीयन कौन कर सकेगें- जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय नवजात शिशुओं को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेगें। पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें- जिस बच्चे का संबंधित निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्य क जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., पिता का नाम , पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म स्थान, जन्म दिनांक, पंजीयन संख्या् (समग्र आई.डी.), पंजीयन दिनांक , जन्म, प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृतक घोषित करना
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को मृत्युश उपरांत पोर्टल पर मृत घोषित करना क्यों जरूरी :
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का किसी भी कारण से (प्राकृति/अप्राकृतिक) देहांत हो जाता हैं तो व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित करना आवश्यक हैं जिससे यदि व्यक्ति म.प्र. शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हो तो स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले लाभ से व्यक्ति का नाम हटा दिया जायेगा। समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृत घोषित करने से परिवार सदस्य से उसका नाम हटा दिया जायेगा तथा यदि परिवार किसी प्रकार की अनुग्रह सहायता या बीमा सहायता के अंतर्गत आता हैं तो उसे उक्त लाभ प्रदान किया जायेगा। समग्र पोर्टल पर मृत जानकारी को प्रमाणिक जानकारी मानकर परिवार को पात्रता अनुसार अन्य लाभ जैसे कि राष्ट्री य परिवार सहायता, बीमा सहायता एवं अंत्येवष्टि सहायता का लाभ भी दिया जा सकेगा जिसकी जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगीं एवं समस्त मृत व्यक्तियों का डेटाबेस भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा उनकी मृत्यु संबंधी जानकारी सहित। पंजीयन कौन कर सकेगें-जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के उपरांत समग्र पोर्टल पर मृत घोषित कर सकेगें, जो कि पूर्णतः प्रमाणित होगा। पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें- जिस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा म्त्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित किया जा सकता हैं। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्याक जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., मृत व्यक्ति का नाम , मृत व्यक्ति की समग्र आई.डी., लिंग, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण, मृत्युर का स्था न , माता –पिता का नाम एवं समग्र पोर्टल आई.डी. , स्था,यी पता , पंजीकरण संख्याक (समग्र आई.डी.) पंजीकरण दिनांक, जारी करने की दिनांक इत्यादि जाकनारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
यदि कोई परिवार समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाया हैं तो उक्त परिवार समग्र पोर्टल पर अपने परिवार एवं परिवार सदस्यों का पंजीयन करने हेतु अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करेगा जहां संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय यह पूर्णतः सुनिश्चित करेगें कि उक्त व्यक्ति का नाम पूर्व से ही समग्र पोर्टल पर उपलब्ध ना हों। नाम उपलब्ध होने की दशा में उक्त व्यक्ति को समग्र पोर्टल आई.डी उपलब्ध करायेगें किंतु पूर्णत पोर्टल पर सत्यापित करने के उपरांत। यदि व्योक्ति का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं हैं तो कार्यालयों द्वारा उस व्यक्ति को समग्र सर्वे का प्रारूप (दोना प्रारूप-परिवार एवं परिवार सदस्य) निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा । उपरांत व्यक्ति समस्त जानकारी को सर्वे प्रपत्र में भरकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड , श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यतक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा, उपरांत संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करेगें तथा पोर्टल पर पंजीयन कर संलग्न प्रमाण के आधार पर व्यकक्ति की समस्त जानकारी को पोर्टल पर सत्याबपित करेगें जिससे उक्तं व्य क्ति योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।
मध्यप्रदेश शासन ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, निःशक्तजनों, श्रमिक संवर्ग के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों,को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न-विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा था किंतु किसी भी विभाग के पास उक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों का डेटाबेस ऑनलाईन उपलब्ध नहीं था इस कारण विभागों के पास अपने हितग्राहियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं थी।
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया जाने का लक्ष्य था।
राज्य में श्रमिक संवर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, वृद्धजनों,कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और निःशक्तजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित विभिन्न क्षेत्र की पंचायतों की अनुशंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से बहुत सी नयी योजनाएं प्रारंभ की गई है।
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित करने हेतु वर्ष 2010 में विधानसभा में पारित संकल्प क्रमांक-37 के माध्यम से इन सभी एवं राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने का प्रयास हाथ में लिया गया है। यह एक अंतरविभागीय और शासन-व्यापी कवायद थी जिसको ,सभी विभागों की पहल एवं साझेदारी से पूर्ण किया गया है।
विभिन्न विभाग यथा श्रम, आदिम जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंखयक कल्याण एवं कृषि विभाग आदि के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों के विश्लेषण के आधार पर माननीय मुख्यमंत्रीजी के अवलोकन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर 2010 एवं 30 जून 2011 में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिये गये सुझावों एवं मार्गदशन के आधार पर संक्षेपिका के प्रारूप के अनुसार 4 समूहों (टास्क फोर्स) निम्नानुसार गठित किये गये:-
समूह
समूह के अंतर्गत अवयव
समूह प्रमुख
प्रथम समूह
प्रसूति व्यय सहायता, प्रसूति अवकाद्गा सहायता, चिकित्सा सहायता
प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
द्वितीय समूह
छात्रवृत्ति एवं शिष्यावृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन
तृतीय समूह
पेंशन, विवाह प्रोत्साहन, बीमा एवं अनुग्रह एवं अंत्येष्टि
प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग
चतुर्थ समूह
पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी बेवसाईट पर उपलब्ध कराना, हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर, उनके खातों में ई बैंकिंग के माध्यम से राशि पहुंचाने के लिए एक कार्ड तैयार कर प्रदाय करने
सचिव,सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
संकल्प-37 के वृह्द उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मिशन हेतु निम्नांकित व्यापक उद्देश्य तय किये गये हैं:-
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया गया है।
यूज़र मैनुअल
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1
30/08/2024
Help Document for Land Mapping Process / समग्र पोर्टल पर भूमि मानचित्रण प्रक्रिया के लिए सहायक दस्तावेज
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2
14/08/2023
Help Document for Aadhaar De-link Process / आधार डीलिंक प्रक्रिया के लिए सहायक दस्तावेज़
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3
13/07/2023
User Manual for Aadhaar e-KYC / समग्र पोर्टल पर आधार ई-के वाईसी संबंधित यूजर मैनुअल
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4
12/06/2023
User Manual for Family & Member Registration / नए परिवार और सदस्य पंजीकरण संबंधित यूजर मैनुअल
आयुष्मान भारत योजना 2024 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इसकी शुरुआत 2018 में की गई। जिसके द्वारा देश के 50 करोड़ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए ₹500000 तक का इलाज उनके पास के चयनित अस्पतालों के द्वारा मुफ्त दिया जाएगा।इस योजना के दौरान कुछ गंभीर बीमारियों की सूची बनाई गई है जिनका इलाज काफी महंगा होता है। आयुष्मान कार्ड 2024 बनवाने के पश्चात निम्न आय स्तर वाले व्यक्ति इन बीमारियों का आसानी से इलाज करवा सकेंगे।
आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा गरीब व मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना है। इस योजना के तहत कोरोना, कैंसर, किडनी सम्बन्धी समस्या, हृदय ग, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिय लसिस, अंग निःसंतानता, मोतियाबिंद और अन्य सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जा सकेगा।
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना :- लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया
पात्र परिवार के सदस्यों को किसी भी रोग बीमारी की स्थिति में शासकीय अस्पताल में अथवा चिन्हित निजी अस्पताल जाकर दिखाना होगा। वहां पर डाॅक्टर उनकी जांच करके उपचार देंगे। यदि वह उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो उन्हें वहां भर्ती करा दिया जायेगा और यदि वह इलाज मेडिकल काॅलेज में ही संभव होगा तो उन्हंे वहां रेफर कर दिया जायेगा। जहां तय पैकेज के अनुरूप उन्हें उपचार मिल सकेगा। जिला मलेरिया अधिकारियों को इस योजना का नोडल आॅफिसर बनाया गया है, किसी भी सहायता के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है।
सरकार ने पहले से ही सभी पात्र परिवारों का सर्वे करवाकर सूची बनवा ली है। परिवार के किसी सदस्य का नाम सूची में जुड़ नहीं पाया है या फिर गलत अंकित हो गया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। आयुष्मान मित्र – योजना के पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए चिन्हित चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र नियुक्त किये जा रहे है। इनके माध्यम से नागरिकों को योजना की प्रक्रिया एवं कागज़ी कार्यवाही पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। चिन्हित अस्पतालों में आयुष्मान भारत कियोस्क भी स्थापित किये गये है।
आयुष्मान भारत योजना :- इन लोगो को मिलेगा लाभ
विभाग
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
योजना का नाम
आयुष्मान भारत योजना
हितग्राही मूलक है या नही
हाँ
अधिकार क्षेत्र
राज्य प्रवर्तित योजना
लाभार्थी वर्ग
अन्य ,असंगठित कर्मकार मण्डल कार्ड धारी ,मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक
लाभार्थी का प्रकार
सभी के लिए
लाभ की श्रेणी
स्वास्थ्य सुविधा
योजना का क्षेत्र
Urban and Rural
आयुष्मान भारत योजना :- पात्रता
योजना के लिए पात्रता शर्तें-
ऐसे परिवारों में 16 से 59 वर्ष का कोई भी कमाने वाला सदस्य ना हो।
एक कमरे वाले कच्चे घरों में रहने वाले परिवार
परिवार जिनके आय का प्रमुख साधन मजदूरी है।
भीख मांगने वाले, कूड़ा उठाने वाले, गली कूचे में फेरी लगाने वाले, दर्जी, मोची इत्यादि व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार ।
आयुष्मान भारत योजना :- आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
परिवार के किसी भी सदस्य को रोग बीमारी होने पर पूरे परिवार पर एक मानसिक और आर्थिक दबाव होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेष के हर नागरिक को निःषुल्क उपचार, चिकित्सकीय जांचे, औषधियां और चिकित्सकीय परिवहन जैसी सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इनसे प्रतिदिन लाखों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। योजना का उद्देष्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहंुच निर्धन वर्ग के लोगों तक सुलभ बनाने के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है। यह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच कैषलेस है, मतलब इसमें मरीज के उपचार का पैसा पात्र परिवार को न दिया जाकर इलाज करने वाले अस्पताल को सीधे भुगतान कर दिया जायेगा और सबसे खास बात यह है कि इस योजना का लाभ तो गरीब परिवारों को तो मिलेगा लेकिन इसका पूरा पैसा सरकार भरेगी।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जे) के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (ैम्ब्ब्) में चिन्हांकित लाभार्थियों के अतिरिक्त, म.प्र.शासन, द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा में प्रदाय समग्र पर्ची/पात्रता एवं आसंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया जावे। आगामी समय में अन्य योजनाओं के हितग्राहियों या समाज के अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जावेगा। भारत सरकार के प्रावधानों के अतिरिक्त प्रदेष में उपरोक्तानुसार लाभार्थी जोड़े गये हैं, जिन्हें उक्त योजना में लाभांवित किया जा सकेगा। प्रदेष में योजना को निरामयम् का नाम दिया गया है।
प्रदेष में नेंषनल हेल्थ मिषन (एनएचएम) के माध्यम से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इन्हें ग्राम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापित किया जा रहा है। इन केन्द्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के अतिरिक्त पहली मेडीसिन पद्धति से विषेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्ष भी मिल सकेगा। इन केन्द्रों में आयुष पद्धति और योग आदि के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली संबंधी परामर्ष भी दिया जायेगा। प्रदेष में इन्हें मध्य प्रदेष आरोग्यम का नाम दिया गया है। यह केन्द्र भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं।
मुख्य आकर्षण:-
1. योजना के तहत पात्र वंचित श्रेणी के प्रदत्ये परिवार को रू. 5.00 लाख प्रतिवर्ष उपचार हेतु लाभ।
2. यह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच निजी एवं शासकीय अधिमान्य अस्पतालों एवं अधिमान्य मेडिकल काॅलेजो के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. योजना के तहत विभिन्न मेडिकल प्रोसिजर्स के लिए लगभग 1400 पैकेज निर्धारित किये गये है जिनमें लगभग सभी महत्वपूर्ण जटिल रोग बीमारियों का उपचार शामिल है।
4. यह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच कैषलेस होगा।
5. पात्र वंचित श्रेणी के परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच हेतु बीमा प्रीमियम का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र परिवार के सदस्यों को किसी भी रोग बीमारी की स्थिति में शासकीय अस्पताल में अथवा चिन्हित निजी अस्पताल जाकर दिखाना होगा। वहां पर डाॅक्टर उनकी जांच करके उपचार देंगे। यदि वह उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो उन्हें वहां भर्ती करा दिया जायेगा और यदि वह इलाज मेडिकल काॅलेज में ही संभव होगा तो उन्हंे वहां रेफर कर दिया जायेगा। जहां तय पैकेज के अनुरूप उन्हें उपचार मिल सकेगा। जिला मलेरिया अधिकारियों को इस योजना का नोडल आॅफिसर बनाया गया है, किसी भी सहायता के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने पहले से ही सभी पात्र परिवारों का सर्वे करवाकर सूची बनवा ली है। परिवार के किसी सदस्य का नाम सूची में जुड़ नहीं पाया है या फिर गलत अंकित हो गया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। आयुष्मान मित्र – योजना के पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए चिन्हित चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र नियुक्त किये जा रहे है। इनके माध्यम से नागरिकों को योजना की प्रक्रिया एवं कागज़ी कार्यवाही पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। चिन्हित अस्पतालों में आयुष्मान भारत कियोस्क भी स्थापित किये गये है।
आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन कैसे करें
हर गरीब परिवार के लिए एक तोहफा है इसके द्वारा गरीब और वंचित लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। आगे आने वाली चरणों में हमें बता रहे हैं कि इस योजना के लिए किस तरह से आवेदन करें व आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत है –
आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए किसी भी लोक सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र , csc सेंटर , या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी पात्रता की जांच करें व उसके पश्चात आवेदन करें।
आवेदन करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट HTTP://pmjay.gov.in पर जाएं।
योजना की वेबसाइट पर आपको ‘लाभार्थी नामक विकल्प दिखेगा। इस विकल्प पर क्लिक करें
अब एक नया पेज खुलेगा जिस पर “Apply Online’ का ऑप्शन दिखाई देगा।
क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेंगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा।
उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी डालने के बाद आप आगे के वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे।
वेरिफिकेशन के बाद आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी ठीक तरीके से भरनी
होगी।
जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा।
आवेदन की स्थिति जचने के लिए “लाभार्थी स्थिति जांचें विकल्प पर क्लिक करके आप यह देख सकते हैं कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना :- कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों कोआत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना माह सितम्बर 2022 से प्रारंभ की गई है
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना :- लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया
योजना हेतु पीएमकिसान योजना के तहत पात्रता की शर्ते लागू हाेंगी, जो निम्नानुसार हैं :- 2.4.1 उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे जो निम्न4लिखित है:- i. सभी संस्थागत भूमि-स्वामी; तथा ii. कृषक परिवार जिनमें एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य हैं:-
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
a) भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ,
b) भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष।
c) केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
d) सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / -रु या उससे अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी 2.4.1 (सी) के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
e) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
f) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्याक्ति हैं या अभ्यासरत !
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
लाभार्थी वर्ग
भूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकार
किसान
लाभ की श्रेणी
अनुदान
योजना का क्षेत्र
Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्त में सालाना 6000 रुपये दिए जाएंगे. उन सभी किसानों को “पी.एम. किसान सम्मान निधि” के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ भी मिलता रहेगा. जिसके लिए संबंंधित पटवारी/तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
पदभिहित अधिकारी
तहसीलदार
समय सीमा
प्रथम किश्त माह अप्रैल से जुलाई, द्वितीय किश्त माह अगस्त से नवंबर तृतीय किश्त माह दिसम्बर से मार्च
आवेदन प्रक्रिया
पीएमकिसान योजना के सभी पात्र हितग्राही इस हेतु आवेदन संबंधित पटवारी द्वारा लिया जायेगा।
आवेदन शुल्क
लागू नहीं
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि
वर्ष में कुल राशि रू 6000/- तीन समान किश्तों में
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान
SAMBAL 2.0 :- राज्य सरकार द्वारा राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना प्रारंभ की गई।योजनांतर्गत अंत्येष्टि सहायता (रू. 5 हजार), सामान्य मृत्यु सहायता (रू. 2 लाख), दुर्घटना मृत्यु सहायता(रू. 4 लाख), आंशिक दिव्यांगता सहायता (रू. 1 लाख) एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (रू. 2 लाख) की सहायता राशि।
योजना में सरलीकरण तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना तथा पोर्टल का शुभारंभ।
नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किये गये श्रमिकों को पुन: पंजीयन हेतु आवेदन की सुविधा।