Income Tax Calculator: आयकर विभाग ने पेश किया नया टैक्स कैलकुलेटर, करदाताओं को जरूर जान लेना चाहिए अपडेट

Income Tax Calculator: आयकर विभाग ने पेश किया नया टैक्स कैलकुलेटर, करदाताओं को जरूर जान लेना चाहिए अपडेट, आयकर कैलकुलेटर सरकार ने करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया आयकर कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इस कैलकुलेटर की मदद से अब कोई भी व्यक्ति अपनी वार्षिक आय, छूट और कटौती दर्ज करके अपनी कर देनदारी जान सकता है।

वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए अपडेट किए गए इस कैलकुलेटर में पुरानी और नई कर प्रणाली की तुलना करने का विकल्प भी है, ताकि करदाता यह समझ सकें कि उनके लिए कौन सी प्रणाली अधिक फायदेमंद होगी और वे किस तरह अधिकतम कर बचत कर सकते हैं।

सरकार के इस कदम को आयकर रिटर्न दाखिल करने को डिजिटल और अधिक सहज बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब करदाता बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के खुद ही अपनी कर देनदारी का आकलन कर सकते हैं और उचित कर नियोजन कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:Ertiga को दे रही कड़ी टक्कर Toyota की नई 7 सीटर कार, 26km माइलेज के साथ मिल रहे प्रीमियम फीचर्स

नए आयकर कैलकुलेटर में क्या है खास

आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किए गए इस नए कैलकुलेटर को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि कोई भी करदाता आसानी से अपनी आय और संभावित कर देनदारी की गणना कर सके।

यह कैलकुलेटर पुरानी और नई कर प्रणाली की तुलनात्मक गणना प्रदान करता है। सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि नई कर प्रणाली को डिफ़ॉल्ट कर प्रणाली के रूप में लागू किया जाएगा, लेकिन करदाता के पास अभी भी पुरानी कर प्रणाली चुनने का विकल्प होगा।

यह नया कैलकुलेटर बजट 2025 के अनुसार अपडेट किए गए टैक्स स्लैब को जोड़ता है। अब करदाता देख सकते हैं कि मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है और 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने का नया प्रस्ताव कैलकुलेटर में शामिल किया गया है।

आयकर कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें

यदि आप अपनी कर देनदारी और बचत का आकलन करना चाहते हैं, तो आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ यह कैलकुलेटर उपलब्ध है।

करदाता को सबसे पहले अपनी कुल वार्षिक आय दर्ज करनी होगी, जिसके बाद उसे विभिन्न कर छूट और कटौती, जैसे 80सी, 80डी, एचआरए और अन्य कर बचत योजनाओं का विवरण भरना होगा।

सभी जानकारी भरने के बाद, कैलकुलेटर अपने आप पुरानी और नई कर प्रणाली के अनुसार कर की गणना करेगा और दिखाएगा कि कौन सी प्रणाली अधिक बचत कर रही है, इससे करदाताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि कौन सी कर प्रणाली उनके लिए अधिक फायदेमंद है।

कौन सी कर प्रणाली अधिक फायदेमंद होगी

सरकार ने नई कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें करदाताओं को कम टैक्स स्लैब और कम कटौती की सुविधा दी गई है।

साथ ही, पुरानी कर प्रणाली में 80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज, मानक कटौती जैसी छूट अभी भी उपलब्ध हैं, जिसके कारण कई करदाताओं को इसका अधिक लाभ मिल सकता है।

नए आयकर कैलकुलेटर की मदद से करदाता आसानी से यह तय कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सी प्रणाली अधिक फायदेमंद होगी और वे कितना कर बचा सकते हैं।

क्या नया टैक्स कैलकुलेटर टैक्स फाइलिंग को आसान बनाएगा?

आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया यह टैक्स कैलकुलेटर करदाताओं के लिए कर देयता का आकलन करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगा।

पहले करदाता अपनी टैक्स बचत और देनदारी की गणना करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेते थे, लेकिन अब इस डिजिटल कैलकुलेटर से वे खुद ही अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।

इसके अलावा इस कैलकुलेटर को हर साल सरकारी नियमों के अनुसार अपडेट किया जाएगा, ताकि करदाता बिना किसी उलझन के सही टैक्स प्लानिंग कर सकें।

यह भी पढ़ें:LPG Cylinder New Price: सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में किया बदलाव, आम आदमी को मिली बड़ी राहत

क्या सरकार इसमें और बदलाव कर सकती है?

सरकार नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने पर जोर दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। हालांकि, करदाताओं के पास अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनने का विकल्प रहेगा।

आयकर विभाग भविष्य में इस कैलकुलेटर को और एडवांस बना सकता है, जिसमें निवेश योजना सुझाव और टैक्स प्लानिंग के लिए नए टूल जोड़े जा सकते हैं, इससे करदाताओं को बेहतर वित्तीय फैसले लेने में मदद मिलेगी।

Leave a Comment