SAMAGRA E-KYC
समग्र सामाजिक पोर्टल
समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in/)
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त् परिवारों एवं परिवार सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यावसया, शिक्षा, वैवाहिक स्त्र, वित्तीतय स्तोर, योजना के हितग्राही , बचत खाता नम्ब्र, बी.पी.एल., विकलांगता, इत्या।दि का डेटा उपलब्ध् हैं, पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पोर्टल पर जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होगा प्रसूति सहायता दी जायेगी, उस दिनांक को उसका नाम पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा।जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा वह आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा। जैसे ही 5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा।स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने की औपचारिकता से बचेगा,18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बी.पी.एल. श्रेणी की है को उन्हें विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी। जो हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेगा। कि भी परिवार में यदि काम करने वाले पुरूष की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथ-साथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत होने लगेगी। 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्तक पात्रता परिवारों को राष्ट्रीचय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा
समग्र क्या है
मध्यप्रदेश शासन ” बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग,निःशक्तजनों के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों,बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है, इस हेतु समग्र मिशन म.प्र. की समस्त हितग्राही मूलक योजनओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अभिनव पहल
समग्र के उददे्श्य
- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कप्यूटरीकरण करना तथा हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारद्र्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्धू कराना तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वुयन हेतु प्रदेश के समस्ता नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर संधारित करना ।
- पात्र हितग्राही को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना।
- सहायता प्राप्त करने के लिये बार बार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचाना।
- हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
- सहायता प्राप्त करने के लिये कम से कम समय लगे इस हेतु ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना।
- अंत्यंहत गरीब, निराश्रित , विकलांगजन एवं दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राहीतक पहुंच बनाना।
- योजनाओं के क्रियान्वतयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।
समग्र क्यों
शासन की विभिन्नक हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्व यन जैसे कि पेंशन सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्सा्हन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता , प्रसूति अवकाश सहायता, अंत्येृष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश -2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्वाश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृद्वजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविलांग को आर्थिक सहायता योजना के लाभांवित हितग्राही एवं अन्य का सत्यापन कार्य प्राथमिकता से समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं एवं सतत् प्रक्रिया के माध्य्म से अन्या हितग्राहियों को भी सत्या्पित किया जा रहा हैं। सत्याहपन उपरांत हितग्राही का उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्नन योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता हैं।
समग्र आई डी से लाभ क्या है?
- योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित अर्थात् यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्ही योजनाओं हेतु पात्रता रखता हैं तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया गया है।
- अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जायेगा।
- हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा
- सहायता स्वीकृति के तत्काल पश्चात् हितग्राही को बैंक /पोस्ट आफिस के माध्यम से सहायता उपलब्ध हो जायेगी। उसे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होंगे।
- योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों को जानकारी पोर्टल पर रहेगी।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा।
- हितग्राही को बार-बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बार-बार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिलेगी।
आमजनों हेतु म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता आधारित सेवा
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एव परिवार के सदस्यों की जानकारी को समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया हैं जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति,व्वयसाय, परिवार एएवाय, बी.पी.एल, धर्म, वैवाहित स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं। डेटा उपलब्ध होने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा रहा हैं , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय.एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं, प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत विभिन्न-विभिन्न 22 श्रेणियों का सत्यापन कार्य समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं। समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा आमजनों को म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता मापदण्ड के आधार पर सेवाओं का लाभ दिया जा सकता हैं तथा समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता हैं किंतु जानकारी के आभाव में संभव हैं कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित कर्मचारी स्वंय उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा उसे योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, उस व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर संबंधित निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को अद्यतन करेगें।
एक सदस्य, एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु
समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर एक ही बचत खाता आवश्यक हैं, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्धग बचत खाते मे ही समस्तल योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्य म से पहुंचाया जा रहा हैं।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. कहां से प्राप्त करे
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्या आई.डी. प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ) एवं जिला स्तअर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल (<a href=’http://samagra.gov.in/’>http://samagra.gov.in/</a>)पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यएक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यन आई.डी. को प्राप्त किया जा सकता हैं ।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य् आई.डी.
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्तस परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं । पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यय के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वजत: ही परिवार के लिये 8 अंको का समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्यर के लिये9 अंको का समग्र सदस्यप आई.डी. जनरेट हो जाती हैं यह समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यस आई.डी. किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त. करने में सहायक होती हैं। यह दोनो समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. एक यूनिक आई.डी. हैं
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. से लाभ
म.प्र शासन के द्धारा विभिन्नन हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्व यन किया जाता हैं सभी हितग्राही मूलक योजनाओं एवं सेवाओं के लिये समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. सहायक हैं क्योंयकि यदि हितग्राही की समपूर्ण जानकारी पोर्टल पर सत्याापित हैं। हितग्राही यदि योजना एवं सेवा हेतु सभी शर्ते पूर्ण करता हैं तो उक्तप हितग्राही योजना का लाभ आसानी से प्राप्तत कर सकता हैं । समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. के आधार पर व्यकक्ति स्वंसय समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं अपने परिवार से संबंधित बेसिक जानकारी को देख सकता हैं तथा यदि जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उक्तस जानकारी को अपडेट कराने हेतु अपने समीप के संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकायों पर संपर्क कर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यप आई.डी. के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी,यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यिक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय उपलब्धक कराने के उपरांत संबंधित कार्यालय जानकारी को अपडेट करेगें।
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन क्यों जरूरीः- म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्मी मृत्यु रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा म.प्र. जन्म्-मृत्युप रजिस्ट्री करण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया जाता हैं (फोर्म-5)। किसी भी नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन जरूरी हैं, वर्तमान में म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं, तथा जन्म के उपरांत से ही म.प्र. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाना प्रांरभ कर दिया जाता हैं। समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों का डेटा उपलब्ध हैं इसी कारण डेटा अपडेशन होना अतिआवश्याक हैं यदि किसी परिवार में कोई नवजात शिशु जन्म लेता हैं तो उसका समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना अतिआवश्यक हैं अन्यथा वह शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता हैं। समग्र पोर्टल पर जन्म का पंजीयन करने से भविष्य में पात्रता के अनुसार किसी भी सेवा का लाभ सीधे बच्चे को दिया जा सकता हैं बिना किसी सत्यापन के अर्थात् एक बार समग्र पोर्टल पर सत्यापित होने के उपरांत जन्म दिनांक हेतु प्रमाणिक रहेगा। पंजीयन कौन कर सकेगें- जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय नवजात शिशुओं को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेगें। पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें- जिस बच्चे का संबंधित निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्य क जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., पिता का नाम , पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म स्थान, जन्म दिनांक, पंजीयन संख्या् (समग्र आई.डी.), पंजीयन दिनांक , जन्म, प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृतक घोषित करना
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को मृत्युश उपरांत पोर्टल पर मृत घोषित करना क्यों जरूरी :
समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का किसी भी कारण से (प्राकृति/अप्राकृतिक) देहांत हो जाता हैं तो व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित करना आवश्यक हैं जिससे यदि व्यक्ति म.प्र. शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हो तो स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले लाभ से व्यक्ति का नाम हटा दिया जायेगा। समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृत घोषित करने से परिवार सदस्य से उसका नाम हटा दिया जायेगा तथा यदि परिवार किसी प्रकार की अनुग्रह सहायता या बीमा सहायता के अंतर्गत आता हैं तो उसे उक्त लाभ प्रदान किया जायेगा। समग्र पोर्टल पर मृत जानकारी को प्रमाणिक जानकारी मानकर परिवार को पात्रता अनुसार अन्य लाभ जैसे कि राष्ट्री य परिवार सहायता, बीमा सहायता एवं अंत्येवष्टि सहायता का लाभ भी दिया जा सकेगा जिसकी जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगीं एवं समस्त मृत व्यक्तियों का डेटाबेस भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा उनकी मृत्यु संबंधी जानकारी सहित। पंजीयन कौन कर सकेगें-जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के उपरांत समग्र पोर्टल पर मृत घोषित कर सकेगें, जो कि पूर्णतः प्रमाणित होगा। पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें- जिस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा म्त्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित किया जा सकता हैं। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्याक जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., मृत व्यक्ति का नाम , मृत व्यक्ति की समग्र आई.डी., लिंग, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण, मृत्युर का स्था न , माता –पिता का नाम एवं समग्र पोर्टल आई.डी. , स्था,यी पता , पंजीकरण संख्याक (समग्र आई.डी.) पंजीकरण दिनांक, जारी करने की दिनांक इत्यादि जाकनारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
यदि कोई परिवार समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाया हैं तो उक्त परिवार समग्र पोर्टल पर अपने परिवार एवं परिवार सदस्यों का पंजीयन करने हेतु अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करेगा जहां संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय यह पूर्णतः सुनिश्चित करेगें कि उक्त व्यक्ति का नाम पूर्व से ही समग्र पोर्टल पर उपलब्ध ना हों। नाम उपलब्ध होने की दशा में उक्त व्यक्ति को समग्र पोर्टल आई.डी उपलब्ध करायेगें किंतु पूर्णत पोर्टल पर सत्यापित करने के उपरांत। यदि व्योक्ति का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं हैं तो कार्यालयों द्वारा उस व्यक्ति को समग्र सर्वे का प्रारूप (दोना प्रारूप-परिवार एवं परिवार सदस्य) निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा । उपरांत व्यक्ति समस्त जानकारी को सर्वे प्रपत्र में भरकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड , श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यतक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा, उपरांत संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करेगें तथा पोर्टल पर पंजीयन कर संलग्न प्रमाण के आधार पर व्यकक्ति की समस्त जानकारी को पोर्टल पर सत्याबपित करेगें जिससे उक्तं व्य क्ति योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।
समग्र (SAMAGRA) आईडी जाने
- समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी
- सदस्य आईडी से जानकारी देखें
- मोबाइल नंबर से
- जिलेवार आवेदनो की पेंडेंसी रिपोर्ट
समग्र (SAMAGRA) में परिवार/ सदस्य पंजीकृत करें
- परिवार को पंजीकृत करें
- सदस्य पंजीकृत करें
- समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करे
- समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करे
- अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें
- अन्य राज्य के निवासी समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करे
समग्र (SAMAGRA) प्रोफाइल अपडेट करें
- आधार डी-लिंक के लिए अनुरोध करें
- समग्र आई.डी. से भूमि लिंक करे
- e-KYC करें
- ई-केवायसी और डीबीटी की स्थिति जानें
- अपनी प्रोफाइल अपडेट करे
- डुप्लिकेट सदस्य पहचानें
- डुप्लिकेट परिवार की पहचान करें
नगरीय निकाय:- कॉलोनी/वार्ड खोजें
- अपना वार्ड (कालोनी) जाने
- वार्ड के अंतर्गत कालोनी की सूची देखें
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम/वार्ड की सूची देखें
नवीन/अस्थाई परिवार/ सदस्य खोजें
- नवीन/अस्थाई पंजीकृत सदस्य
- नवीन/अस्थाई पंजीकृत परिवार
- अस्थाई परिवार आई डी से
- अस्थाई परिवार सदस्य आईडी से
- मोबाइल नंबर से
अनुरोध की स्थिति जानें
- मोबाईल नंबर द्वारा खोजें
- परिवार आईडी द्वारा अनुरोध खोजें
- समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजें
- अनुरोध आईडी द्वारा अनुरोध खोजें
- ओटीपी के माध्यम से अनुरोध सत्यापित करें
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
मध्यप्रदेश शासन ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, निःशक्तजनों, श्रमिक संवर्ग के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों,को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न-विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा था किंतु किसी भी विभाग के पास उक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों का डेटाबेस ऑनलाईन उपलब्ध नहीं था इस कारण विभागों के पास अपने हितग्राहियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं थी।
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया जाने का लक्ष्य था।
राज्य में श्रमिक संवर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, वृद्धजनों,कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और निःशक्तजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित विभिन्न क्षेत्र की पंचायतों की अनुशंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से बहुत सी नयी योजनाएं प्रारंभ की गई है।
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित करने हेतु वर्ष 2010 में विधानसभा में पारित संकल्प क्रमांक-37 के माध्यम से इन सभी एवं राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने का प्रयास हाथ में लिया गया है। यह एक अंतरविभागीय और शासन-व्यापी कवायद थी जिसको ,सभी विभागों की पहल एवं साझेदारी से पूर्ण किया गया है।
विभिन्न विभाग यथा श्रम, आदिम जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंखयक कल्याण एवं कृषि विभाग आदि के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों के विश्लेषण के आधार पर माननीय मुख्यमंत्रीजी के अवलोकन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर 2010 एवं 30 जून 2011 में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिये गये सुझावों एवं मार्गदशन के आधार पर संक्षेपिका के प्रारूप के अनुसार 4 समूहों (टास्क फोर्स) निम्नानुसार गठित किये गये:-
समूह | समूह के अंतर्गत अवयव | समूह प्रमुख |
प्रथम समूह | प्रसूति व्यय सहायता, प्रसूति अवकाद्गा सहायता, चिकित्सा सहायता | प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |
द्वितीय समूह | छात्रवृत्ति एवं शिष्यावृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन | |
तृतीय समूह | पेंशन, विवाह प्रोत्साहन, बीमा एवं अनुग्रह एवं अंत्येष्टि | प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग |
चतुर्थ समूह | पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी बेवसाईट पर उपलब्ध कराना, हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर, उनके खातों में ई बैंकिंग के माध्यम से राशि पहुंचाने के लिए एक कार्ड तैयार कर प्रदाय करने | सचिव,सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
संकल्प-37 के वृह्द उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मिशन हेतु निम्नांकित व्यापक उद्देश्य तय किये गये हैं:-
- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- योजना एवं कार्यक्रम की जानकारी का प्रचार-प्रसार करना।
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया गया है।
यूज़र मैनुअल
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